अपराध अंतर्गतधारा-401भा0दं0सं0 के लिए यह आवश्यक है कि " जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती-फिरती या अन्य टोली का होगा, जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो" जबकि धारा-398 भा0दं0सं0 में यह उल्लिखित किया गया है कि "लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा।
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प्रस्तुत मामले में न्यायालय को यह देखना है कि क्या पुलिस कर्मचारीगण द्वारा दि0-23-03-2010 को समय-00ः45 बजे, स्थान-रेलवे स्टेशन की खाली भूमि सालवनी जंगल के अंदर टनकपुर, जिला-चम्पावत में अभियुक्तगण लूट या डकैती करने के लिए घातक आयुध चाकू से सुसज्जित होकर पी0डब्ल्यू0डी0 की मैगजीन के किनारे योजना बना रहे थे और जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और तलाशी लेने पर अभियुक्तगण के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किए गए और जिसको रखने का उनके पास कोई लाईसेंस नहीं था।
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